मणिपुर हिंसा मामला
Manipur violence case: मणिपुर हिंसा का मामले में SC ने मुर्दाघरों में 175 शवों के बिना अंतिम संस्कार के पड़े रहने पर चिंता जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूबे के हालात को देखते हुए मुर्दाघरों पर शवों का यूं पड़े रहना ठीक नहीं है. इसके जरिये माहौल को किसी भी तरह खराब रखने की कोशिश हो रही है. कोर्ट ने इसे लेकर ये निर्देश पास किए हैं.
शवों के अंतिम संस्कार को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, जिन 81 शवों की पहचान हो गई है और जिन पर उनके घरवालों ने दावा भी किया है, उन शवों का परिजन सरकार की ओर से चिन्हित किये गए 9 जगहों पर अंतिम संस्कार कर सकते है. इसमें किसी तीसरे पक्ष को दखल की जरुरत नहीं है. अगले सोमवार तक ये पूरी कवायद पूरी हो जानी चाहिए. सरकार परिजनों को अंतिम संस्कार के 9 जगहों की जानकारी देगी.
जिन 88 शवों की पहचान हो गई है, पर जिन पर परिजनों ने दावा नहीं किया है, उनके लिए सरकार अगले सोमवार तक घरवालों को फिर से सूचित करेगी. अगर घरवाले एक हफ्ते तक शवों को नहीं लेते हैतो सरकार उनका अंतिम संस्कार कर सकती है. जिन 6 शवों की पहचान नहीं हुई है, उनका सरकार अंतिम संस्कार कर सकती है.
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शवों के अंतिम संस्कार से पहले डीएनए नमूने लिए जाए. कलेक्टर या SP यह सुनिश्चित करें कि शवो को अंतिम संस्कार गरिमापूर्ण तरीके से हो. कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने जैसे हालात पैदा न हो. सरकार सुनिश्चित करेगी कि जिन मृतकों के परिजन रिलीफ कैंप में रह रहे है, वो शवो की पहचान, अन्तिम संस्कार कर सके.
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