सौम्या विश्वनाथन
टेलीविजन पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां ने सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का रुख कर उसकी हत्या के चार दोषियों को दी गई जमानत का विरोध किया है.
अंग्रेजी समाचार चैनल इंडिया टुडे की पत्रकार सौम्या की हत्या के लिए साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को दोषी ठहराया था. सौम्या की दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर 30 सितंबर 2008 को तड़के गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना उस वक्त हुई थी, जब वह दफ्तर से अपनी कार से घर लौट रही थीं. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को याचिका पर कर सकता है सुनवाई.
दिल्ली हाइकोर्ट ने दिया था जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा निलंबित कर दी तथा उन्हें उनकी दोषसिद्धि एवं सजा को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित रहने तक जमानत दे दी. दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा था कि सभी दोषी पहले ही 14 साल और 9 महीने की सजा काट चुके हैं. हाइकोर्ट ने यह भी कहा कि अपील के निपटारे में समय लगेगा और इसलिए सभी दोषियों को जमानत दे दिया था.
सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ कर सकती है सुनवाई
सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ के सुनवाई करने की संभावना है. एक विशेष अदालत ने 26 नवंबर 2023 को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302(हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की संबद्ध धारा के तहत उम्र कैद की दो सजाएं सुनाई थी. अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि दोनों सजा की अवधि क्रमिक रूप से लागू होगी. वहीं, पांचवें दोषी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 (चोरी की संपत्ति हासिल करना) के तहत तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी.
जिगिशा घोष की हत्या के मामले में भी दोषी
कपूर के वकील ने दलील दी कि वह पिछले 14 वर्षों और नौ महीनों से हिरासत में है तथा अपील के लंबित रहने तक अदालत से उसकी सजा निलंबित करने का अनुरोध किया. शुक्ला, मलिक और अजय कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित कुमार ने भी इनकी सजा निलंबित करने की इसी तरह का अनुरोध किया. सौम्या हत्याकांड के चार दोषियों में, कपूर, शुक्ला और मलिक आईटी पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिये गए थे.
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