Bharat Express

आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, 13 मई 2025 तक रहेगा कार्यकाल

Justice Sanjiv Khanna Take Oath Today: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज (सोमवार, 11 नवंबर) राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा.

Justice Sanjiv Khanna

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना.

Justice Sanjiv Khanna Take Oath Today: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज (सोमवार, 11 नवंबर) राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा. बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर को 65 वर्ष की आयु में इस पद से सेवानिवृत्त हुए. उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की संस्तुति दी.

14 मई, 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की. उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया.

केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई

न्यायमूर्ति खन्ना को जनवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था. शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की पीठ का नेतृत्व किया, जिसमें शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी शामिल है.

न्यायमूर्ति खन्ना की पीठ ने दी थी केजरीवाल को अंतरिम जमानत

जानकारी रहे कि न्यायमूर्ति खन्ना की पीठ ने मई में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. पीठ ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया और जुलाई में फिर से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी.

संविधान पीठ के सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और चुनावी बांड मामले सहित कई निर्णयों में योगदान दिया है. न्यायमूर्ति खन्ना की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) से संबंधित मुद्दों पर भी गहनता से विचार किया.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read