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कांकाणी काले हिरण शिकार मामला: हाईकोर्ट में फिर टली सुनवाई, सलमान समेत सभी आरोपियों को राहत

Salman Khan Blackbuck Case: राजस्थान के बहुचर्चित कांकाणी काले हिरण शिकार मामले में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. राजस्थान हाईकोर्ट में अभिनेता सलमान खान समेत अन्य आरोपियों को फिलहाल राहत मिल गई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.

Salman Khan Blackbuck Case

Salman Khan Blackbuck Case

Salman Khan Blackbuck Case: राजस्थान के बहुचर्चित कांकाणी काले हिरण शिकार मामले में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. राजस्थान हाईकोर्ट में अभिनेता सलमान खान समेत अन्य आरोपियों को फिलहाल राहत मिल गई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी. हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाने की वजह समयाभाव बताई गई है. मामले की सुनवाई जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ में होनी थी, जहां राज्य सरकार की लीव टू अपील और सलमान खान की ओर से दायर तीन अपीलें सूचीबद्ध थीं.

कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से समय की कमी का हवाला देते हुए अगली तारीख देने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 13 जुलाई की नई तारीख तय कर दी. ऐसे में फिलहाल सलमान खान और अन्य सह-आरोपियों को किसी तरह की कानूनी राहत या झटका नहीं मिला है और मामला यथावत बना हुआ है.

28 साल पुराना है मामला

यह मामला करीब 28 साल पुराना है, जिसने पूरे देश में काफी सुर्खियां बटोरी थीं. मामला वर्ष 1998 का है, जब फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी क्षेत्र में कथित रूप से काले हिरण का शिकार किए जाने का आरोप लगा था. 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दर्ज इस मामले में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बिंद्रे, नीलम कोठारी और दुष्यंत सिंह को आरोपी बनाया गया था.

सलमान खान दोषी करार

लंबी सुनवाई के बाद जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोषी करार दिया था और उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि कोर्ट ने बाकी सभी सह-आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. फैसले के बाद सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी.

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इसके बाद सलमान खान ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. वहीं राजस्थान सरकार ने अन्य सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ भी अपील दाखिल कर रखी है. साल 2022 में यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां अब इस पर सुनवाई जारी है.

-भारत एक्सप्रेस



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