Kerala News ( प्रतीकात्मक तस्वीर)
Kerala News: केरल के एक 26 वर्षीय युवक को 45 साल कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, युवक पर एलकेजी में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा था. मामले की सुनवाई फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी. अदालत का फैसला मंगलवार को सुनाया गया. व्यक्ति की पहचान परकोडे के सुधीश के रूप में हुई. वहीं मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2019 में हुई जब युवा पीड़िता एलकेजी कक्षाओं में भाग ले रही थी. सुधीश ने कथित तौर पर उस समय बच्ची से छेड़छाड़ की जब उसके माता-पिता बाहर थे. अदालत ने न केवल सुधीश को उसके जघन्य कृत्य के लिए दोषी ठहराया, बल्कि घटना को छिपाने के लिए पीड़िता की मां को भी फटकार लगाई. इसके अलावा, बच्चे के पिता को भी कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ा, और अधिकारियों से मामले को छिपाने का प्रयास करने के लिए छह महीने की कारावास की सजा मिली. हालांकि, उन्हें परीक्षण-पूर्व अवधि के दौरान पहले ही काट लिए गए समय के कारण रिहा कर दिया गया था.
यह भी पढ़ें: ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाला मामले में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट फाइल, BJP बोली- 10 से 15 दिनों में इस्तीफा देंगे नीतीश
पोक्सो कोर्ट ने सुनाई थी 107 साल की सजा
बता दें कि इससे पहले पीछले साल केरल के पथानामथिट्टा की एक पोक्सो अदालत ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति को विकलांग बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए 107 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई थी. 13 साल की लड़की पिता के साथ घर में रहती थी. यह घटना 2020 में हुई और तब सामने आई जब लड़की ने अपने पड़ोसियों और अपने स्कूल के शिक्षकों को इसके बारे में बताय. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. इसके अलावा, मेडिकल जांच से पता चला कि लड़की गंभीर रूप से घायल थी और उसके पिता ने कई बार उसके साथ मारपीट की थी.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.