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“मैं माफी नहीं मांगूंगा…” – एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के बाद बढ़ीं कुणाल कामरा की मुश्किलें, मुंबई पुलिस की तलाश जारी, कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

मुंबई पुलिस के घर पहुंचे कुणाल कामरा ने कहा, “जहां मैं 10 साल से नहीं रहा, वहां जाना आपके समय और संसाधनों की बर्बादी है.” उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं.

kunal kamra

महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी के मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मुंबई पुलिस उनकी लगातार तलाश में जुटी है, और हाल ही में एक टीम उनके घर तक पहुंची.

पुलिस के घर पहुंचने पर कामरा ने प्रतिक्रिया दी, “जिस जगह पर मैं पिछले 10 सालों से नहीं रहा हूं, वहां जाना आपके समय और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी है.” पुलिस ने बताया कि उन्हें खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. इसके पहले, मुंबई पुलिस ने शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर 24 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कर कामरा को दो समन भेजे थे.

मुंबई में कामरा के खिलाफ दर्ज मामले

मुंबई पुलिस के अनुसार, कुणाल कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से एक शिकायत जलगांव के मेयर ने की है, जबकि अन्य दो मामले नासिक के एक होटल व्यवसायी और व्यापारी ने दर्ज कराए हैं.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब कामरा ने 23 मार्च को रिलीज हुए एक एपिसोड में फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने का पैरोडी वर्शन इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था. इस पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद बीएमसी ने हैबिटेट स्टूडियो के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया.

कामरा की माफी से इंकार और प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद कामरा ने कहा कि वह अपनी टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे. उन्होंने अपने बयान में कहा, “मैं माफी नहीं मांगूंगा… मैं इस भीड़ से नहीं डरता और अपने बिस्तर के नीचे छुपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा.”

मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत

इस विवाद के बीच, मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कामरा को अंतरिम जमानत देते हुए राहत दी. न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने कहा, “जमानत शर्तों के साथ दी गई है और यह 7 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी.”

कामरा ने अदालत में ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए बताया कि वह 2021 से तमिलनाडु में रह रहे हैं और मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका के कारण जमानत चाहते हैं. अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की.


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-भारत एक्सप्रेस



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