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दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कथित आरोपी व शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को विदेश जाने की मिली अनुमति

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में साउथ ग्रुप से जुड़े शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है.

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Edited by Uma Sharma

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में साउथ ग्रुप से जुड़े शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है. समीर महेंद्रू को विदेश जाने की अनुमति मिल गई है. जस्टिस राहुल महाजन की बेंच ने महेंद्रू को बिजनेस के सिलसिले में 19-22 फरवरी तक दुबई जाने की अनुमति दे दी है. तब तक जारी लुक आउट नोटिस निलंबित रहेगा. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल के लिए महेंद्रू की जरूरत है.

ईडी ने कहा कि महेंद्रू ने बैठक की जानकारी दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है. इससे पहले भी महेंद्रू को दुबई यात्रा के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मिल चुकी है. 9 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक के लिए यह अनुमति मिली थी. कोर्ट ने समीर महेंद्रू को जमानत देते समय एक शर्त यह लगाई थी कि वे अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना देश नही छोड़ सकते है.

समीर महेंद्रू की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई और ईडी ने कहा था कि इसमें बदलाव करके बिजनेसमैन को गलत तरीके से फायदा पहुचाया गया था. इतना ही नहीं बदले में उनमें रिश्वत भी ली गई. आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इस नीति को 17 सितंबर 2021 को लागू की थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सितंबर 2022 में वापस ले लिया था.

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समीर महेंद्रू पर आरोप है कि आबकारी नीति में उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है, क्योंकि वह न केवल एक मादक पेय विनिर्माण इकाई चला रहा था बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उनके रिश्तेदारों के नाम पर कुछ खुदरा लाइसेंस के साथ थोक लाइसेंस दिया था. समीर महेंद्रू को 28 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था. ईडी का यह भी आरोप है कि साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी. ईडी का यह भी दावा है कि इस रकम में से 45 करोड़ का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था.



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