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Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका; HC ने अंतरिम जमानत याचिका की खारिज, जानिए पत्नी से मिलने पर क्या बोला कोर्ट ?

Manish Sisodia: दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सिसोदिया ने छह हफ्ते के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया. मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीते कई महीनों से तबीयत खराब चल रही है. जिसकी वजह से सिसोदिया जमानत की मांग कर रहे हैं. इससे पहले कोर्ट ने सिसोदिया को पुलिस हिरासत में एक दिन के लिए उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन तब भी वह अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए थे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि “मनीष सिसोदिया काफी बड़े पदों पर रह चुके हैं इससे यह आशंका बनी रहती है कि वहे सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं”. कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाया है.

पत्नी की अकले देखभाल करने वाले हैं मनीष

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है. होईकोर्ट ने कहा कि “सिसोदिया किसी एक दिन अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल या घर जा सकते हैं. मगर इस दौरान सिसोदिया मीडिया से बात नहीं करेंगे. साथ ही अपनी पत्नी से मिलने के दौरान अपने परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे. जहां पर सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे वहां पर मीडिया का जमावड़ा नहीं होना चाहिए.

पत्नी से नहीं हो पायी थी मुलाकात

बीते शनिवार कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच में पत्नी से मिलने इजाजत दे थी, लेकिन उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं हो पायी. क्योंकि उस दिन उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गयी थी जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था और कोर्ट ने मनीष को घर पर मिलने की इजाजत दी थी. कोर्ट ने सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी.

– भारत एक्सप्रेस

Rahul Singh

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