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Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर SC आदेश के बाद बोले फरंगी महली- मुस्लिम पक्ष को अब इस केस में मिलेगी कामयाबी

उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान किसी भी मस्जिद या किसी भी इबादतगाह को दूसरे की जमीन पर कब्जा करके नहीं बनाता है. इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है.

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली

Lucknow: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हैं. सर्वे पर रोक लगाए जाने से संबंधित मुस्लिम पक्ष की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने फैसला सुनाया है और दो दिन के लिए सर्वे पर रोक लगा दी गई है, जिसे मुस्लिम पक्ष के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगाई है. वहीं इस मामले पर बोलते हुए मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाई है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष को निर्देश दिया है कि अपना केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल करें. उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष को अब इस केस में कामयाबी मिलेगी. उन्होंने ये भी कहा कि कोई मुसलमान किसी भी मस्जिद या किसी भी इबादतगाह को दूसरे की जमीन पर कब्जा करके नहीं बनाता है. उन्होंने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है.

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अब रुकना चाहिए ये सिलसिला

मीडिया से बात करते हुए मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने आगे कहा कि बार-बार यह कहना कि वहां पर किसी इबादतगाह को गिराकर बनाया गया है, यह पूरी तरह से गलत है. उन्होंने ये भी कहा कि, अब यह सिलसिला रुकना चाहिए.

सोमवार की सुबह शुरू हुआ था सर्वे का काम

मालूम हो कि, जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित वजूखाने को छोड़कर अन्य जगह का सर्वे कराने का आदेश दिया था. इसी के बाद सोमवार की सुबह ही एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के लिए पहुंच गई थी और काम भी शुरू कर दिया था. मालूम हो कि इस मामले में जिला जज ने आदेश में 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार से सर्वे शुरू हुआ था.

दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचा था जिसके बाद दो दिन के लिए कोर्ट ने रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा है. इसके बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले पर रोक के लिए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी.

-भारत एक्सप्रेस

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