दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (फोटो-PTI)
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार (30 अक्टूबर) को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम को जमानत देने से इनकार कर दिया. जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है.
फरवरी से जेल में बंद हैं सिसोदिया
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कथित एक्साइज पॉलिसी मामले और मनीष सिसोदिया से जुड़े केस के संबंध में CBI और ED से कई सवाल पूछे. मनीष सिसोदिया इसी साल फरवरी महीने से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर महीने की शुरुआत में सुनवाई करने के बाद जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दो अलग-अलग मामलों में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. जिसमें एक केस CBI तो दूसरा ED ने दायर किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिए हैं कि इस मामले को 6-8 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए. अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी गति से चलती रही तो तीन महीने के भीतर सिसोदिया दोबारा जमानत याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
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मनीष सिसोदिया फरवरी महीने से जेल में बंद हैं
गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरवरी महीने से जेल में बंद हैं. मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. जिसपर 17 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सिसोदिया पर शराब नीति बनाने में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है. सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो ये दावा करता हो कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना है. इसके बावजूद भी उन्हें आरोपी बनाया गया है.
शराब घोटाला मामले में संजय सिंह भी आरोपी
दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया के अलावा ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया है. संजय सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं. ईडी ने इस घोटाले से उनका संबंध होने का भी दावा किया है.
-भारत एक्सप्रेस
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