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MCD Mayor Election: पहली बैठक में SC ने दिया दिल्ली मेयर पद का चुनाव कराने का निर्देश, कहा- मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे

Delhi MCD Mayor Election 2023: इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि मेयर की अध्यक्षता में ही डिप्टी मेयर और जो बाकी के पद हैं उनके चुनाव हों.

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दिल्ली MCD मेयर का चुनाव

Delhi MCD Mayor Election 2023: दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. आज 17 फरवरी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि सभा की पहली ही बैठक में मेयर का चुनाव हो. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें.

आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने दायर की थी याचिका

चुनाव में एलजी के फैसले के अनुसार मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति दी गई थी, जिसे आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय की ओर से चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम यह निर्देश देते हैं कि मेयर का चुनाव पहली बैठक में हो और इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें.

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मेयर की अध्यक्षता में हों डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव

इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि मेयर की अध्यक्षता में ही डिप्टी मेयर और जो बाकी के पद हैं उनके चुनाव हों. वहीं 24 घंटे के अंदर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी हो. इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243R के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट डालने के हकदार नहीं. जल्द से जल्द चुनाव हो तो ही बेहतर है. एमसीडी की ओर से वकील एडिशनल सॉलिसीटर जनरल संजय जैन का कहना था कि एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद इस चुनाव में वोट दे सकते हैं.

मनोनीत पार्षद नहीं कर सकता वोटिंग

वहीं आप पार्टी की ओर से कोर्ट में इस मामले को देख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा. पहली बात- हम बात कर रहे हैं किसी नगर पालिका में मेयर चुनाव की. प्लीज अनुच्छेद 243R देखें. यह अनुच्छेद मनोनीत पार्षद को वोटिंग का अधिकार नहीं देता है. पैरा 1 कहता है कि मनोनीत व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता. वहीं सिंघवी का कहना है कि कल चुनाव के लिए बैठक होगी.

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