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Pan Masala Advertisement Case: पान मसाला का प्रचार करने के मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan), अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अजय देवगन (Ajay Devgan) को केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है और इसकी जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ को दी है. इसी के साथ केंद्र सरकार ने कहा है कि इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है तो यह याचिका खारिज कर दी जाए. वहीं इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए नौ मई 2024 की तारीख तय कर दी है.
यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने एक अवमानना याचिका पर पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि 22 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अभिनेताओं द्वारा गुटखा कंपनियों का प्रचार किए जाने के मामले में यदि याची प्रत्यावेदन देता है तो उस पर विचार कर त्वरित निस्तारण किया जाए. सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में याची की दलील थी कि उक्त आदेश के पालन में उसने 15 अक्टूबर 2022 को प्रत्यावेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद कोर्ट ने 24 अगस्त 2023 को कैबिनेट सचिव व मुख्य आयुक्त उपभोक्ता संरक्षण को अवमानना का नोटिस जारी किया था.
फिलहाल इस मामले में ताजा सुनवाई शुक्रवार को हुई. इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने 16 अक्टूबर की नोटिस की प्रति पेश करते हुए बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसी के साथ ये भी जानकारी दी कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने करार समाप्त किए जाने के बावजूद उन्हें विज्ञापन में दिखाए जाने पर संबंधित पान मसाला ब्रांड को लीगल नोटिस भेजा है. बता दें कि हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बात की जानकारी केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने दी.
-भारत एक्सप्रेस