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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने तीन वरिष्ठ वकीलों की गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने तीन वरिष्ठ वकीलों को गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है.

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Prashant Rai Edited by Prashant Rai

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने तीन वकीलों को गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है. जिनमें संजीव जयेंद्र ठाकर, दीपेंद्र नारायण रे और मौलिक जितेंद्र शेलत का नाम शामिल है. यह जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी है.

कॉलेजियम में शामिल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई ने 13 अगस्त 2024 को इन नामों की सिफारिश की थी. गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से विचार विमर्श के बाद 22 दिसंबर 2023 को न्यायधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए वरिष्ठ वकील संजीव जयेंद्र ठाकर, दीपेंद्र नारायण रे और मौलिक जितेंद्र शेलत के नामों की सिफारिश की थी. लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उक्त सिफारिश पर अपने विचार नही बताए थे. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीनों वरिष्ठ वकीलों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने सहित अन्य प्रक्रिया शुरू की.

संजीव जयेंद्र ठाकर को गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त करने पर चार परामर्शदाता न्यायधीशों में से तीन ने सकारात्मक राय दी, लेकिन एक न्यायाधीश ने अपना राय व्यक्त नहीं किया. ठाकर सहित अन्य को लेकर न्याय विभाग ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक उम्मीदवार की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि अच्छी है.

-भारत एक्सप्रेस



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