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बुरे फंसे ‘तिलचट्टे’, पीएम मोदी के साथ डीपफेक फोटो वायरल करने पर CJP नेताओं को नोटिस

Abhijeet Dipke: एक महिला की तस्वीर से कथित छेड़छाड़ कर उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपत्तिजनक तस्वीर के रूप में पेश करने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े चार नेताओं सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह के नाम सामने आए हैं.

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पीएम मोदी के साथ डीपफेक फोटो वायरल करने पर CJP नेताओं को नोटिस

Abhijeet Dipke: एक महिला की तस्वीर से कथित छेड़छाड़ कर उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपत्तिजनक तस्वीर के रूप में पेश करने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े चार नेताओं सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह के नाम सामने आए हैं. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी निजी तस्वीर का इस्तेमाल कर AI आधारित फेस-स्वैपिंग के जरिए कथित डीपफेक तस्वीर तैयार कर वायरल किया गया.

याचिका के मुताबिक मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए CJP के एक प्रदर्शन से जुड़ा है. महिला का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उसकी तस्वीर को कथित तौर पर बिना अनुमति हासिल किया गया और AI टूल की मदद से उसके चेहरे को एक आपत्तिजनक तस्वीर पर लगा दिया गया.

इसके बाद तस्वीर को सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया गया. महिला ने कोर्ट से ऐसी सभी तस्वीरों और लिंक को हटाने और ब्लॉक करने के निर्देश देने की मांग की है.

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया

मामले को लेकर महिला की ओर से वकील उमेश शर्मा ने तत्काल सुनवाई की मांग की. कोर्ट को बताया गया कि घटना के संबंध में पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है.

रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम थाने में 24 सितंबर को मामला दर्ज किया गया. शिकायत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं.

चार CJP नेताओं के नाम

याचिका में CJP के सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को प्रतिवादी बनाया गया है. महिला ने आरोप लगाया है कि इन लोगों और उनके कथित सहयोगियों ने उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया. हालांकि, ये सभी आरोप हैं और अभी अदालत ने इन आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है.

सोशल मीडिया से तस्वीरें हटाने की मांग

याचिका में मांग की गई है कि कथित डीपफेक और आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया समेत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाया जाए और इनके प्रसार पर रोक लगाई जाए. मामले में मेटा समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी संबंधित सामग्री हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है.

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याचिका में महिला ने यह भी दावा किया है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उसने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. मामले की सुनवाई अब दिल्ली हाईकोर्ट में होगी.

-भारत एक्सप्रेस



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