संसद की शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session ) शुरू हो चुका है. यह सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा. आज (1 दिसंबर) सरकार ने कई बिल पास करवाने की योजना बनाई, पर विपक्ष के हंगाम के कारण लोकसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है. हालांकि, सरकार ने मणिपुर GST विधेयक 2025 (Manipur GST Bill 2025) को पारित करा लिया.
क्या है मणिपुर GST बिल ?
शीतकालीन सत्र में लोकसभ की कार्यवाही पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई. लेकिन सरकार ने इस हंगामे के बीच मणिपुर जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक 2025 बिना चर्चा के पारित कर लिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक पर अपनी बात रखी, जिसके बाद यह विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया.
यह विधेयक 7 अक्तूबर 2025 को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा और जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को लागू करने के लिए आवश्यक बदलावों को औपचारिक रूप देगा.
राष्ट्रपति शासन के चलते विधेयक पारित करना पड़ा
56वीं जीएसटी (GST) परिषद, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं. GST ढांचे का बड़ा पुनर्गठन करते हुए करीब 375 वस्तुओं पर कर दरों का सरलीकरण करने का निर्णय लिया था. इसके तहत 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरों को खत्म कर दो स्लैब 5% और 18% में समाहित किया गया. इसके अलावा, अत्यधिक विलासिता वाले उत्पादों पर 40% की विशेष कर दर तय की गई. नई दरें 22 सितंबर को देशभर में लागू हो चुकी हैं. लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण यह संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया गया था, जिसे अब इस विधेयक के जरिए विधायी मान्यता मिल गई है.
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लोकसभा स्थगित की गई
लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच मणिपुर जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक 2025 बिना चर्चा के पारित हो गया. यह बिल पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.
-भारत एक्सप्रेस
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