Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

यू-ट्यूबर एल्विश यादव के दो साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सपेरे को बुलाकर निकलवाते थे सांपों का जहर

रेव पार्टी आयोजित करने और नशे के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव के दो साथियों को नोएडा पुलिस ने बुधवार यानी कि 20 मार्च को गिरफ्तार किया.

Elvish Yadav snake venom case

एल्विश यादव.

Elvish Yadav Case: रेव पार्टी आयोजित करने और नशे के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल के मामले में यू-ट्यूबर एल्विश यादव के दो साथियों को नोएडा पुलिस ने बुधवार यानी कि 20 मार्च को गिरफ्तार किया. पुलिस उपायुक्त विद्यासागर मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि ईश्वर और विनय को मंगलवार की रात को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. पूछताछ में पता चला कि ये लोग एल्विश यादव से जुड़े हुए थे. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

17 मार्च को गिरफ्तार हुआ था एल्विश

हरियाणा के गुरुग्राम के रहने यू-ट्यूबर एल्विश को 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस उपायुक्त विद्यासागर मिश्रा के मुताबिक, पूछताछ में यह भी पता चला कि ईश्वर पूर्व में पकड़े गए सपेरे राहुल के संपर्क में था. उन्होंने बताया कि ईश्वर और विनय राहुल को बुलाकर उससे सांप का जहर निकलवाते थे. डीसीपी ने बताया कि एल्विश के सोशल मीडिया खाते (फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब) की भी जांच की जा रही है.

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एल्विश

रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी के विजेता यादव को गिरफ्तारी के बाद सूरजपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया गया था, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डीसीपी के अनुसार, ईश्वर और विनय को आज अदालत में पेश किया जाएगा.

एल्विश यादव (26) पिछले साल तीन नवंबर को यहां सेक्टर-49 थाने में दर्ज प्राथमिकी में नामजद छह आरोपियों में से एक है. अधिकारियों ने कहा कि पांच अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं.

यह भी पढ़ें- कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हम पर हथियारों से हमला किया, ममता डरी हुई हैं क्योंकि यहां मैं जीतूंगा: केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक

पुलिस के मुताबिक, मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 284 (जहर से संबंधित लापरवाही भरा आचरण) और 289 (जानवरों के संबंध में लापरवाही भरा आचरण) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital

Latest