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Umesh Pal Kidnapping Case: अशरफ को क्यों छोड़ा, वो अतीक से भी ज्यादा खूंखार- माफिया का भाई बरी हुआ तो पूजा पाल का आया बड़ा बयान

Atiq Ahmed: उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद के साथ दोषी ठहराए गए दो अन्य लोगों में दिनेश पासी और शौकत हनीफ है. इन दोनों को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है.

puja pal

पूजा पाल व अतीक अहमद

Umesh Pal Kidnapping Case: उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद समेत तीन को उमकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरी कर दिया गया है. कोर्ट के फैसले पर 2005 में गोली मारकर हत्या कर दिए गए राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने नाराजगी जताई है. चायल से सपा विधायक पूजा पाल ने कहा कि अतीक अहमद से ज्यादा खूंखार है अशरफ और उसका बरी होना बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि वह एक खतरनाक अपराधी है.

पूजा पाल ने कहा कि दोनों भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. बता दें कि राजू पाल ने अशरफ को एक चुनाव में हराया था, जिसके बाद जनवरी 2005 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में गवाह उमेश पाल की पिछले महीने प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अतीक अहमद पर जेल में रहते हुए उमेश पाल को मारने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और दो अन्य को 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा दी है. मंगलवार को कोर्ट ने अदालत परिसर में भारी भीड़ के बीच सजा का ऐलान किया. कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित छह अन्य को बरी कर दिया है.

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तीन को उम्रकैद की सजा

25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है. उमेश पाल ने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया, तो 28 फरवरी, 2006 को बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया गया.

इस मामले में 2007 को अतीक, उसके भाई और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद के साथ दोषी ठहराए गए दो अन्य लोगों में दिनेश पासी और शौकत हनीफ है. इन दोनों को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है.

-भारत एक्सप्रेस



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