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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ED को आबकारी नीति धन शोधन मामले में दस्तावेज देने का आदेश दिया

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य को दस्तावेज देने का आदेश दिया. यह मामला दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन का है. अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी.

CBI
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं अन्य को कुछ दस्तावेज देने को कहा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने  यह आदेश दिया है. कोर्ट 3 मार्च को अगली सुनवाई करेगा. कई आरोपियों ने आवेदन दाखिल कर कहा था कि उन्हें आरोपपत्र से संबंधित कुछ दस्तावेज नहीं दिए गए हैं.

अदालत ने किया दस्तावेजों की जांच

अदालत वर्तमान में दस्तावेजों की जांच कर रही है. इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं. धन शोधन का मामला उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद दर्ज किए गए थे.

सीबीआई और ईडी के अनुसार नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने पर सितंबर 2022 के अंत तक इसे रद्द कर दिया था.

-भारत एक्सप्रेस



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