बीआरएस नेता के. कविता
दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब 20 अगस्त तक जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. कविता ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
एकतरफा जांच का आरोप
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दावा किया था कि ईडी और सीबीआई की जांच एकतरफा थी. उनके साथ पक्षपात हुआ है. वहीं सीबीआई और ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि के. कविता ने घोटाले के पीछे की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
एजेंसी ने यह भी कहा था कि वह अपने रसूख पद के चलते जमानत पर बाहर रहते हुए सबूतों व गवाहों से छेड़छाड़ और प्रभावित कर सकती हैं. ईडी ने कहा था के. कविता दिल्ली शराब नीति घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय की लाभार्थी थी.
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कविता के वकील ने कहा था कि शराब नीति घाटाले में 50 आरोपियों में से वह अकेली महिला हैं और अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें जमानत देने पर विचार किया जाए. सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने कविता के जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने घोटाले के पीछे साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
ईडी ने कविता को 15 मार्च को बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. बीआरएस नेता पर दिल्ली शराब घोटाले में अहम साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप है. वहीं इस केस में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राघव मगुंटा, पी शरद रेड्डी, दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन चुके है.
-भारत एक्सप्रेस
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