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श्रद्धा वाकर हत्याकांड: सुनवाई की तारीख तय करने की आरोपी की याचिका पर निर्देश देने से अदालत का इनकार

Shraddha Walker Murder Case: आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने आरोप लगाया था कि मुकदमे में जल्दबाजी के कारण उनके साथ पक्षपात हो रहा है.

Delhi High Court
Vikash Jha Edited by Vikash Jha

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धा वाकर हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रही साकेत कोर्ट को तारीख तय करने का निर्देश देने के मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने आरोप लगाया था कि मुकदमे में जल्दबाजी के कारण उनके साथ पक्षपात हो रहा है.

पूनावाला के वकील ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि निचली अदालत को मुख्य बचाव पक्ष के वकील की मौजूदगी में ही महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करने एवं उससे जिरह की तैयारी के लिए उन्हें पर्याप्त समय देने का निर्देश दिया जाए. महीने में 10 दिनों तक चली दिन भर की सुनवाई करने की वजह से उन्हें गवाहों के बयान दर्ज करने के समय शामिल मौजूद रहने का अवसर नहीं मिला.

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि पेशेवर असुविधा मुकदमे में देरी का आधार नहीं हो सकता है. यह सराहनीय भी है कि निचली अदालत कार्यभार होने के बावजूद एक महीने में 10 दिनों की सुनवाई की. उन्होंने कहा कि आप निचली अदालत की सुविधा के अनुसार समायोजित करें. वह अदालत आपकी सुविधा के अनुसार अपने को समायोजित नहीं करेगी.

आम तौर पर वे निचली अदालत पर दबाव देखें. यह ऐसा मामला है जहां वे सही गति से मामला आगे बढ़ रहा है. लेकिन आप चाहते हैं कि वे आपकी डायरी के अनुसार अपनी डायरी समायोजित करें.

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-भारत एक्सप्रेस



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