Bharat Express

निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में मांगा जवाब, हाईकोर्ट ने किया था बरी

नोएडा में साल 2005-06 के दौरान हुए निठारी कांड में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी बनाया था. कई सालों बाद उसे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था.

Nithari Killings Case

निहारी हत्याकांड के आरोपियों का फोटो।

Delhi News: निठारी हत्याकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किये जाने के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने मामले को मूल याचिका के साथ टैग कर दिया है. जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है.

गौरतलब हो कि कुछ समय पहले बारह मामलों में कोली और दो मामलों में पंढेर को सुनाई गई मौत की सजा को पलटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के तय मानदंडों पर उचित संदेह से परे दोनों आरोपियों का अपराध साबित करने में विफल रहा है.

नोएडा के निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र और पंढेर

साल 2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था. दोनों आरोपियों ने अपनी फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

घटनाओं का चश्मदीद न मिलने से कोर्ट में केस पलटा

आरोपियों ने कोर्ट में कहा था कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है. उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर ये सजा सुनाई गई है. गौरतलब है कि 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था. इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे.

पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था. बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे.

— भारत एक्सप्रस

Also Read

Latest