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बार एसोसिऐशन के चुनाव को लेकर SC का आदेश- एक तिहाई महिला आरक्षण करें लागू

Supreme Court Bar Association:  सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. जानें?

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Supreme Court Bar Association: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने SCBA के चुनावों में भी अब महिला वकीलों की भागीदारी बढ़ेगी।. सुप्रीम कोर्ट ने SCBA के पदों में न्यूनतम एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है. साथ ही कीरत ने 2024-25 के आगामी चुनावों के लिए SCBA अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रखने का दिया निर्देश है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2024-25 कार्यकाल के लिए SCBA का चुनाव 16 मई को होंगे. जबकक वोटों की गिनती 18 मई को शुरू होगी. रिजल्टल 19 मई को घोषित किया जाएगा. बता दें की वर्तमान समिति का कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो रहा है. चुनाव समिति में वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता, राणा मुखर्जी और मीनाक्षी अरोड़ा शामिल होंगे. गौरतलब है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचुड़ ने पिछले महीने एक आयोजन के दौरान पूरे भारत में बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में महिलाओं की कमी को लेकर सवाल उठाए थे.

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‘चुनाव लड़ने में कोई औपचारिक बाधाएं नही’

सीजेआई ने कहा था कि वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकायों में महिलाओं के चुनाव ठीक माहौल नहीं है. सीजेआई ने ओल्ड बॉयज क्लब को अभी भी कायम रखा जा रहा है. सीजेआई ने कहा था कि महिला वकीलों की संख्या में अच्छी खासी बढोत्तरी हुई है, लेकिन यह निर्वाचित बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में देखने को नही मिलता है. सीजेआई ने कहा था कि भले ही महिला वकीलों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन यही प्रवृत्ति हमारे निर्वाचित बार एसोसिएशनो या यहां तक कि हमारी बार काउंसिलों में देखने को नही मिल रही है. जबकि चुनाव लड़ने में कोई औपचारिक बाधाएं नही है.



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