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तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन पर किया मालिकाना हक का दावा

1500 साल पुराने मंदिर की जमीन पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने किया दावा

1500 साल पुराने मंदिर की जमीन पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने किया दावा

चेन्नईतमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने मानेदियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया है. तमिलनाडु के तिरुचि जिले के तिरुचेंथुरई गांव में और उसके आसपास मंदिर की 369 एकड़ संपत्ति है. वक्फ बोर्ड ने यह दावा तब किया जब एक स्थानीय किसान ने अपनी कृषि भूमि बेचने की कोशिश की. राजगोपाल ने तिरुचेंथुरई गांव में अपनी 1.2 एकड़ जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की कोशिश की तो रजिस्ट्रार कार्यालय ने उन्हें बताया कि जमीन उनकी नहीं बल्कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है.

राजगोपाल ने मीडियाकर्मियों से कहा कि रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया है कि जमीन उनकी नहीं बल्कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है और उन्हें चेन्नई में वक्फ बोर्ड कार्यालय से एनओसी प्राप्त करना होगा. किसान ने रजिस्ट्रार से कहा कि उसने 1992 में जमीन खरीदी थी. मालिकाना हक होने के बावजूद भी उसे वक्फ बोर्ड से एनओसी क्यों लेनी होगी. राजगोपाल के अनुसार, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने दस्तावेज विभाग को एक 250 पेज का पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि तिरुचेंदुरई गांव में कोई भी जमीन का लेन-देन केवल एक एनओसी के साथ किया जाएगा.

तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की जमीन

तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि गांव की पूरी जमीन उसकी है. वक्फ बोर्ड के निर्देश के बारे में पता चलने पर स्थानीय लोग हैरान रह गए और गांव में लगभग सभी के नाम जमीन है. बीजेपी तिरुचि जिला सचिव अलूर प्रकाश ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, पूरा गांव एक हिंदू बहुल क्षेत्र है. वक्फ बोर्ड इस संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है. उन्होंने आगे कहा, ”गांव में चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के पास 389 एकड़ जमीन है और 1500 साल पुराना मंदिर है. क्या यह जमीन भी वक्फ की संपत्ति है.” इस बीच, तिरुचि के जिला कलेक्टर ने राजगोपाल और उन्हें इस मुद्दे से अवगत कराने वाले अन्य लोगों से कहा कि मामले की जांच की जाएगी और आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई की जाएगी. वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए दावों की जांच जारी है.

-आईएएनएस

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