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सांसद पद की शपथ लेने के लिए इंजीनियर राशिद की पेरोल की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, 2 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा फैसला

इंजीनियर राशिद को 2016 के जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार गया गया था और फिलहाल जेल में बंद हैं.

Patiala House Court

लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए इंजीनियर राशिद द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 2 जुलाई को फैसला सुनायेगा. कोर्ट की नोटिस के बाद एनआईए ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

NIA ने नहीं जताई आपत्ति

एनआईए ने अपने जवाब में कहा है को राशिद द्वारा संसद में शपथ लेने पर उन्हें कोई आपत्ति नही है. राशिद को 5 जुलाई को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है. एनआईए ने अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात न करने समेत कई अन्य शर्तों को लगाए जाने की बात भी कही है.

अंतरिम जमानत या पेरोल देने की मांग

बता दें कि इंजीनियर राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पेरोल की मांग की थी. इंजीनियर राशिद ने लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हरा कर जीत दर्ज की थी. इंजीनियर राशिद को 2016 के जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार गया गया था और फिलहाल जेल में बंद हैं. इंजीनियर राशिद ने जेल से ही लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है.

यह भी पढ़ें- सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी और रिमांड को केजरीवाल ने High Court में दी चुनौती

आतंकी फंडिंग मामले में NIA ने किया था गिरफ्तार

इंजीनियर राशिद आतंकी फंडिंग मामले में UAPA के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं. 2008 में राशिद ने सियासत में कदम रखा था. इससे पहले वो इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे. जबकि शेख अब्दुल राशिद, जम्मू कश्मीर आवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक हैं. इस बार राशिद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव जीता. 2008 और 2014 के विधानसभा चुनाव में राशिद ने जम्मू कश्मीर सीट से जीत हासिल की थी. पूर्व विधायक राशिद को 2019 में गिरफ्तार किया गया था और एनआईए ने उन पर UAPA के तहत आरोप लगाए थे. वह आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दर्ज होने वाले पहले मुख्यधारा के राजनेता थे. वह 9 अगस्त 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है.

-भारत एक्सप्रेस



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