ITR filing deadline Extended: अगर आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल नहीं कर पाए हैं तो राहत की खबर है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने ITR भरने की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है. अब आप 16 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
क्यों एक दिन बढ़ाया गया?
दरअसल, सोशल मीडिया पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्सपेयर्स ने ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की थी. इसी को ध्यान में रखते हुए CBDT ने यह फैसला लिया. पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के चलते कई लोग लॉगिन और टैक्स पेमेंट नहीं कर पा रहे थे. अब 16 सितंबर की रात 12 बजे से सुबह 2:30 बजे तक पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहेगा ताकि जरूरी बदलाव किए जा सकें.
पहले भी बढ़ाए जा चुके हैं तारीख
इससे पहले मई में CBDT ने ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की थी. वजह थी ITR फॉर्म में बड़े बदलाव और सिस्टम को अपडेट करने में लगने वाला समय.
अब तक कितने ITR फाइल किए जा चुके हैं?
अब तक 7.3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं, जो पिछले साल के आंकड़े से भी ज्यादा हैं.
कैसें भरे ITR?
अगर आप पहली बार ITR भर रहे हैं, तो income tax की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर PAN, Aadhaar और बाकी डिटेल्स से रजिस्टर करें. लॉगिन करने के बाद e-file सेक्शन में जाकर ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें. फिर AY 2025-26 चुनें, अपनी टैक्सपेयर कैटेगरी (individual, HUF या others) सेलेक्ट करें और ITR फॉर्म चुनें.
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आपका पर्सनल डेटा पहले से भरा होगा, उसे चेक करके आगे बढ़ें। टैक्स की गणना के बाद आप ‘Pay Now’ या ‘Pay Later’ का विकल्प चुन सकते हैं. टैक्स भरने के बाद रिटर्न का प्रीव्यू देखें और वेरिफाई करें. एक बार फाइलिंग हो जाने पर आपको ITR वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा।
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-भारत एक्सप्रेस
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