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लोकसभा-विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र हो 18 साल, संसदीय समिति ने की सिफारिश, EC ने दिया जवाब

लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल किए जाने की सिफारिश एक संसदीय समिति ने की है.

ससंदीय समिति ने की उम्र कम करने की सिफारिश

Minimum Age for election contest:लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल किए जाने की सिफारिश एक संसदीय समिति ने की है. समिति का कहना है कि इससे युवाओं को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर मिलेंगे. अभी फिलहाल चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल है. जबकि विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए. 18 साल पूरे होने पर मतदान का अधिकार मिल जाता है. ऐसे में चुनाल लड़ने के लिए भी उम्र 18 साल हो.

उम्र 18 साल करने की सिफारिश

संसदीय समिति ने कानून और कार्मिक मामलों पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्र को 25 से घटाकर 18 साल करने की सिफारिश की है. इसके लिए समिति ने कई देशों- ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया है.

इन देशों का दिया हवाला

संसदीय समिति ने कहा कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश की प्रथाओं की जांच करने के बाद, समिति का मानना है कि राष्ट्रीय चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए. इन देशों के यो उदाहरण बताते हैं कि युवा विश्वसनीय और जिम्मेदार राजनीतिक भागीगारी निभा सकते हैं.

चुनाव आयोग ने दिया जवाब

बता दें कि सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली स्थायी संसदीय समिति ने न्यूनतम आयु को कम करने की सिफारिश की है. समिति का कहना है कि आयु को कम करने से युवाओं को भी लोकतंत्र में शामिल होने का अवसर मिलेगा. वहीं समिति के इस फैसले पर चुनाव आयोग सहमत नहीं है. चुनाव आयोग इसपर विचार भी कर चुका है. आयोग का कहना है कि 18 साल की उम्र में ऐसी जिम्मेदारी उठाने के लिए जरूरी अनुभव और परिपक्वता की उम्मीद करना पूरी तरह से अवास्तविक है.

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समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया है कि संसद, राज्य और स्थानीय निकाय चुनाव में आयु को कम करने पर विचार किया गया है, लेकिन आयोग, संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए उम्र में कमी करने के लिए राजी नहीं है.

-भारत एक्सप्रेस



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