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वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

श्रृंगार गौरी केस की पक्षकार राखी सिंह द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है, वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना क्षेत्र का सर्वे करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था.

ज्ञानवापी मस्जिद.

21अक्टूबर 2023 के वाराणसी सिविल कोर्ट के फैसले को राखी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. श्रृंगार गौरी केस की पक्षकार राखी सिंह द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है. वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना क्षेत्र का सर्वे करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. हिंदू पक्ष का दावा है कि वज़ूस्थल में मौजूद संरचना शिवलिंग है जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है. वहीं प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर व चार अन्य द्वारा दाखिल की गई याचिका पर भी कोर्ट सुनवाई करेगी.

1991 के स्वंभू लार्ड आदिविशेश्वर वाद में अतिरिक्त वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में 15 अप्रैल को हुई सुनवाई में विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी एवं सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को जबाब देने का कोर्ट ने आदेश दिया था. कोर्ट ने राखी सिंह की याचिका के साथ इस मामले को भी संबद्ध कर दिया है.

दोनों मामले की एक साथ सुनवाई चल रही है. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश से अदालतों को सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगी हुई है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है. ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग छोड़ कर वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग में याचिका दाखिल की गई है.



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