Bharat Express

Supreme Court: उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक, आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है मामला

उच्चतम न्यायालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज एक आपराधिक मामले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी से राहत दी है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

उच्चतम न्यायालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज एक आपराधिक मामले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी से राहत दी है.

यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायाधीश पी के मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने संबंधी उमर अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. उमर अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि इस संबंध में मुख्य आरोपी उमर अंसारी को नियमित जमानत दे दी गई है.

पिछले साल खारिज कर दी थी जमानत याचिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल 19 दिसंबर को उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खरिज कर दी थी और कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने से ऐसा लगता है कि अपराध हुआ है. मऊ जिले के कोतवाली पुलिस थाने में चार मार्च 2022 को अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी उम्मीदवार), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

यह भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024: ‘सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं’, BJP ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि तीन मार्च 2022 को पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. यह मामला चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read