Bharat Express

सांड, नीलगाय के हमले से मौत पर UP सरकार देगी मुआवजा, 4 लाख रुपये पीड़ित परिवार को मिलेगा

योगी सरकार ने आपदा  पीडितों को मुआवजा देने का किया ऐलान

उत्तर प्रदेश में आपदा पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है. योगी सरकार ने आपदा  पीडितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है. राजस्व विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित की गई आपदा राहत की नई सहायता राशि को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है. इस फैसले के जरिए राज्य आपदा मोचन निधि से आपदा में किसी व्यक्ति के 40 से 60 प्रतिशत तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के जगह अब 74 हजार रुपये की मदद दी जाएगी.

इसी तरह 60 से 80 प्रतिशत तक अपंग होने पर 2 लाख के जगह 2.50 लाख रुपये मिलेंगे. हालांकि आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को मिलने वाली राशि चार लाख रुपये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.सबसे बड़ी बात ये है कि सांड या नीलगाय के हमले से होने वाली मौत को भी आपदा की श्रेणी में रखा गया है.

घोषणा के मुताबिक प्राकृतिक आपदा में चोटिल होने पर एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 16 हजार रुपये मिलेंगे. अब तक पीड़ितों को 12,700 रुपये मिलते थे. वहीं, एक सप्ताह से कम अवधि तक भर्ती होने पर 4200 के स्थान पर 5400 रुपये मिलेंगे.

आपदा में किसी परिवार की आजीविका प्रभावित होने पर पहले 60 रुपये प्रति वयस्क, 45 रुपये प्रति अवयस्क 30 से 90 दिन तक मिलते थे. अब परिवार के दो वयस्कों को 213 रुपये प्रतिदिन की दर से 30 से 90 दिन तक गुजारा भत्ता मिलेगा. किसी भी आपदा में कपड़े नष्ट होने पर 1800 की स्थान पर 2500 रुपये और बर्तन नष्ट होने पर 2000 की स्थान पर 2500 रुपये दिए जाएंगे.

भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Live

Also Read