मुख्तार अंसारी (फोटो सोर्स पीटीआई)
UP News: बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर कर दी है. जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-4, गाजीपुर, दुर्गेश कुमार की सांसदों और विधायकों के मामलों की विशेष कोर्ट ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी के मामले में 20 मई को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की है.
बता दें कि मुख्तार अंसारी पर 2009 में गाजीपुर पुलिस ने एक-दो बार नहीं बल्कि तीन बार गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. वहीं उनके खिलाफ करंडा थाने में दो केस दर्ज किए गए थे. इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (आपराधिक) गाजीपुर, नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी दी कि मुख्तार अंसारी के वकील कोर्ट में लिखित दलीलें प्रस्तुत की थी.
इसी के बाद उनके खिलाफ मामले की सुनवाई शनिवार को पूरी हो गई. उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस मामले में रिकार्ड के मुताबिक, मोहम्मदाबाद के मीर हसन ने 2009 में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद इस मामले में पुलिस ने जांच की थी. इसी के बाद मुख्तार पर आपराधिक साजिश करने का आरोप लगा था.
बता दें कि बाहुबली 2009 में हुए कपिलदेव सिंह हत्याकांड मामले में भी आरोपी हैं. यह मामला करंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था. इन दोनों मामलों में ही कोर्ट को सजा सुनानी है. गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा की घोषणा के बाद अब एक दूसरे केस में सुनवाई को पूरा कराने के लिए पैरवी जारी है. शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के एक और मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसले के लिए 20 मई की तारीख निर्धारित की. वहीं मोहम्मदाबाद में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है. बता दें कि दोनों मामलों में मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई है.
-भारत एक्सप्रेस
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