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पश्चिम बंगाल में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

WB VC Appointment: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने सीजेआई के समक्ष मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी सुनवाई का दायरा स्पष्ट है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

Dipesh Thakur Edited by Dipesh Thakur

WB VC Appointment: पश्चिम बंगाल में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट 2 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करेगा. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने सीजेआई के समक्ष मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी सुनवाई का दायरा स्पष्ट है. हम सिर्फ कुलपति की नियुक्ति को लेकर सुनवाई कर रहे है. हम विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण और दिन-प्रतिदिन के मामलों पर नहीं जाना चाहते है.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था

कोर्ट ने कहा कि हम इतना समय नहीं दे सकते जितना हर संस्थान को चाहिए. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चेयरपर्सन को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों के लिए एक अलग या संयुक्त चयन समिति गठित करने का अधिकार है. चेयरपर्सन पैनल में शामिल चार विशेषज्ञों को नियुक्त करने का हकदार है, जिन्हें उन्होंने वीसी की नियुक्ति के लिए योग्य पाएगा. समिति में अध्यक्ष शामिल होंगे. समिति प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए वर्णानुक्रम में तीन नामों का एक पैनल तैयार करेगी.

6 उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश

बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और राज्य के राज्यपाल सी वी आनंद बोस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया था.

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य संचालित विश्व विद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए गठित खोज समिति में सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच करने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया था. भाजपा ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2023 का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि नई खोज समिति कुलपतियों की नियुक्ति पर सत्तारूढ़ दल के नियंत्रण को बढ़ाएगी.

-भारत एक्सप्रेस



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