Syed Abdul Karim Tunda
Syed Abdul Karim Tunda: 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर हुए सीरियम बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने आज 29 फरवरी को बरी कर दिया. टुंडा के वकील शफकत सुल्तानी ने कहा कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है. जानकारी के अनुसार कोर्ट ने टुंडा को हर प्रकार के आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. बता दें कि बाबरी मस्जिद की पहली बरसी पर 6 दिसंबर 1993 को देशभर के कई ट्रनों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे. इसी मामले में टुंडा पर दहशत फैलाने का आरोप कोर्ट में पेश हुई चार्जशीट में लगा था. ये ब्लास्ट देश के कोटा, कानपुर, सिकंदराबाद, मुंबई और लखनऊ की ट्रेनों में किए गए थे.
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टुंडा को सभी आरोपों से किया बरी
कोर्ट के फैसले के बाद मामले की जानकारी देते हुए टुंडा के वकील ने बताया कि माननीय न्यायालय ने टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. उन्होंने कहा कि सीबीआई अभियोजन टाडा, आईपीसी, रेलवे एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में अदालत के सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका. हम शुरू से कह रहे हैं कि टुंडा निर्दोष हैं. मामले में इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी ठहराया गया है. उनको जल्द ही कोर्ट सजा सुनाएगा.
#WATCH | Advocate Shafqat Sultani says, "Abdul Karim Tunda is innocent, today the Court gave this judgement. Abdul Karim Tunda has been acquitted in all Sections and all Acts. CBI prosecution could not produce any concrete piece of evidence before the court in TADA, IPC, Railway… https://t.co/1zHBSGON4u pic.twitter.com/9V1k7Z11I0
— ANI (@ANI) February 29, 2024
चूड़ी बनाने से लेकर नाई तक का काम किया
बता दें कि सैयद अब्दुल करीम टुंडा का जन्म 1941 में गाजियाबाद के पिलखुआ में हुआ था. वह जब 11 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया. इसके बाद उसने नाई और चूड़ी बनाने का काम किया. ये सभी काम उसने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर किए. उसने जरीना यूसुफ नाम की महिला से शादी की और तीन बच्चों को जनम दिया. इस बीच वह अचानक गायब हो गया और उसकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आने लगी. कुछ समय उसने मुमताज से विवाह कर लिया.
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