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Patanjali के Coronil को कोविड-19 का इलाज बताने के दावों को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने Ramdev को दिया आदेश

कोरोनिल को कोरोना महामारी का इलाज होने के दावे पर बाबा रामदेव के खिलाफ कई डॉक्टरों के संगठनों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है.

बाबा रामदेव.

बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को उस दावे को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने कोरोनिल को कोरोना महामारी का इलाज होने की बात कही थी. हाईकोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव को 3 दिन के अंदर सोशल मीडिया से बयान हटाना होगा.

इसलिए दायर की गई याचिका

कोरोनिल को कोरोना महामारी का इलाज होने के दावे पर बाबा रामदेव के खिलाफ कई डॉक्टरों के संगठनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है. याचिका में रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ दायर की गई थी.


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जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने पक्षकारों की दलीलें सुनी थीं और इसके बाद 21 मई को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि याचिका में इस बात का उल्लेख किया गया था कि रामदेव ने कोरोनिल के बारे में निराधार दावे किए थे. यह कोविड-19 इलाज में कारगर नहीं है.

इस संगठनों ने दायर की थी याचिका

याचिका में कहा गया था कि कोरोनिल को केवल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा के रूप में लाइसेंस दिया गया था, जबकि रामदेव का दावा इसके ठीक उलट था.

बता दें कि ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर स्थित एम्स के तीन रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ-साथ चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, पंजाब के रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और हैदराबाद के तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2021 में रामदेव और अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.

-भारत एक्सप्रेस

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