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Baba Ramdev

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया है, जो इसके उत्पाद बनाती है. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.

Patanjali Contempt Case: भ्रामक विज्ञापन मामले में अदालत का चक्कर काट रहे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट में बताया गया था कि कंपनी ने उन 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है जिनके लाइसेंस रद्द किए गए थे.

कोरोनिल को कोरोना महामारी का इलाज होने के दावे पर बाबा रामदेव के खिलाफ कई डॉक्टरों के संगठनों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष से पूछा था कि आपने भी सार्वजनिक माफी क्यों नहीं मांगी? सब कुछ काले और सफेद रंग में लिखा गया था.

सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा 2022 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पतंजलि और योग गुरु बाबा रामदेव ने कोविड टीकाकरण और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों को बदनाम करने का अभियान चलाया था.

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली तारीख में पेशी से छूट देते हुए यह साफ किया कि यह छूट सिर्फ अगली पेशी तक के लिए ही है.

योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा झटका लगा है. उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं.

भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पिछले महीने उच्चतम न्यायालय द्वारा रामदेव और उनकी औषधि कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाए जाने के बाद आईएमए की यह पहली टिप्पणी है.उच्चतम न्यायालय में 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई होने वाली है.

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बीते मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कंपनी को निर्देश देते हुए कहा था कि हम अखबारों में प्रकाशित माफीनामे का वास्तविक आकार देखना चाहते हैं. हम यह देखना चाहते हैं कि जब आप कोई विज्ञापन जारी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा.