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पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बीते मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कंपनी को निर्देश देते हुए कहा था कि हम अखबारों में प्रकाशित माफीनामे का वास्तविक आकार देखना चाहते हैं. हम यह देखना चाहते हैं कि जब आप कोई विज्ञापन जारी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा.

Supreme Court Vs Ramdev: बाबा रामदेव ने शीर्ष अदालत की फटकार के बावजूद उसके कारण बताओ नोटिस का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा है. इससे खफा सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का आदेश दिया है.

Supreme Court Notice to Patanjali: अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख पर हाजिर होने के लिए कहा है.

राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों के कारण अकसर विवादों में रहने वाले रामदेव इस बार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर हैं. आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से मोटा मुनाफा कमाने से रोका, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देश की सबसे बड़ी अदालत को भी चुनौती देने से परहेज नहीं किया.

Patanjali Advertising Claim Supreme Court Displeasure: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा मैं प्रिंटआउट और एनेक्चर भी लाया हूं. हम आज बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं.

Patanjali: कोरोना के समय पर पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके आयुर्वेद प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है.