
कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है. जिसमें में एक अधिकारी आईजी या डीजीपी रैंक का होना चाहिए. कोर्ट ने कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कही ये बात
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया है कि एसआईटी में शामिल अधिकारी राज्य से बाहर का होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि यह एक अग्नि परीक्षा है, और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार एसआईटी की रिपोर्ट हमें सौपें. हम इस पूरे मामले पर करीबी नजर रख रहे हैं. कोर्ट ने एसआईटी से 28 मई तो स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा है. 28 मई को ही इस मामले में अगली सुनवाई होगी.
आपने जो बयान दिया है, उस बयान से पूरा देश शर्मिंदा है- कोर्ट
वहीं कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने जो बयान दिया है, उस बयान से पूरा देश शर्मिंदा है. आप देखिए कि माफी देकर आप कैसे इसे बच सकते है. मामले में मंत्री विजय शाह के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि ये कैसा माफीनामा है. कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक फिगर है. आप करोड़ो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जब बोलते है तो शब्दों पर ध्यान रखे.
लोग कभी-कभी दिखावे के लिए माफी मांगते हैं
कोर्ट ने कहा कि हमें माफी की जरूरत नहीं है. यह अवमानना नहीं है. कम इसे कानून के अनुसार संभाल सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि लोग कभी-कभी दिखावे के लिए माफी मांगते हैं, कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाते है, ताकि किसी भी तरह से बच निकले. कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको आर्मी पर गर्व हैं. कोर्ट ने विजय शाह से कहा कि आप वीडियो दिखाइए की आपने क्या कहा और क्या माफी मांगी हैं.
कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमें ऐसी माफी नहीं चाहिए. आप पहले गलती करते हैं फिर कोर्ट चले आते हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं. विजय शाह ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई के दौरान शाह की ओर से पेश वकील ने कहा था कि मेरे बयान को गलत समझा गया. हमने इसके लिए माफी भी मांग ली है.
मंत्री के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझ कर बोलना चाहिए. याचिकककर्ता के वकील ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट ने आदेश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना. मंत्री विजय शाह के बयान के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. जिसके बाद इंदौर पुलिस ने मंत्री के खिलाफ मानपुर थाने में बीएनएस की धारा 152, 196 (1) (ख), 197 (1) (ग) के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है.
विजय शाह ने माफी मांगते हुए पोस्ट किया वीडियो
हालांकि विजय शाह ने माफी मांगते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है. शाह ने लिखा है कि मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से, जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं. दुःखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं. हमारे देश की बहन सोफिया कुरैशी ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर काम किया है.
-भारत एक्सप्रेस
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