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दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की ओर से दायर अर्जी पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट 18 फरवरी को सुनाएगा फैसला

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 18 फरवरी को फैसला सुनाएगा. संजय सिंह ने जमानत शर्तों में बदलाव और पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है, जबकि ईडी ने दस्तावेजों की बरामदगी का हवाला देते हुए विरोध किया है.

Sanjay Singh (AAP)

आप नेता संजय सिंह (फाइल फोटो)

दिल्ली शराब घोटाला मामले में कथित आरोपी और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से दायर अर्जी पर राऊज एवेन्यु कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 18 फरवरी को फैसला सुनायेगा. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि जांच के दौरान संजय सिंह के यहां से जांच से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद हुआ था, लिहाजा कथित आरोपी को कोई विशेष लाभ नही मिलना चाहिए.

संजय सिंह ने जमानत के नियमों में बदलाव करने की मांग की है. साथ पासपोर्ट रिलीज करने की भी मांग की है. कोर्ट ने जमानत देते समय संजय सिंह के दिल्ली एनसीआर छोड़ने पर रोक लगा रखा है. ईडी संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नही जताई थी. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि संजय सिंह जमानत पर छूटने के बाद राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते है, लेकिन वह इस केस से संबंधित कोई भी बयान नही देंगे. अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपना लाइव लोकेशन शेयर करेंगे.

9 बयानों में संजय सिंह का नहीं लिया था नाम

कोर्ट ने यह भी कहा था कि संजय सिंह की जमानत के आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा. संजय सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था. संजय सिंह को डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया था. सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवल की गवाही तब तक विश्वसनीय नही होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए. 19 जुलाई 2023 को अप्रूवल बने.

दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया. यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नही लिया था. साल 2023 के 13 अक्टूबर को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था. उसके छह महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली थी.

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-भारत एक्सप्रेस 



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