

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन 32 छात्रों के अभिभावकों की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिन्हें द्वाराका के दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) ने बढ़े हुए फीस का भुगतान न करने पर निष्कासित कर दिया था.
जस्टिस सचिन दत्ता ने स्कूल एवं अभिभावकों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. यह फैसला उस अर्जी पर सुरक्षित रखा गया है, जिसमें अभिभावकों ने बच्चों के स्कूल में बने रहने एवं उन्हें क्लास में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की थी. इस मामले में मुख्य याचिका अभी लंबित है.
स्कूल के वकील ने कोर्ट से कहा कि 32 छात्रों में से एक छात्र ने दूसरे स्कूल में स्थानांतरण करवा लिया है. अन्य छात्रों को भी इस तरह का मौका दिया गया है जिससे गरमी के छुट्टी के दौरान उन्हें कोई परेशानी न हो. उन्होंने यह भी कहा कि नियम के तहत अभिभावकों को भी नोटिस जारी किया गया है. वकील ने कहा कि स्कूल 10 वर्षों के दौरान 31 करोड़ रुपए के घाटे के साथ चल रहा है.
अभिभावकों के वकील ने कहा कि स्कूल ने फीस न बढ़ाने के निर्देश देने वाले विभिन्न प्रशासनिक तथा न्यायिक आदेशों का अनुपालन नहीं किया है. कोर्ट ने फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.
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