Urdu Conclave 2026

‘मैने नहीं गाया वो अश्लील गाना…’ हाई कोर्ट में बोले हनी सिंह; कोर्ट ने कहा- सभ्य समाज में ऐसी गंदगी बर्दाश्त नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट में हनी सिंह और बादशाह के पुराने विवादित गाने ‘माफिया मुंडीर (वॉल्यूम 1)’ को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

Yo Yo Honey Singh

दिल्ली हाई कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के पुराने विवादित गाने ‘माफिया मुंडीर (वॉल्यूम 1) के गाने से संबंधित मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हनी सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मार्च 2025 में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में वॉल्यूम 1 गाना नहीं गाया. कोर्ट ने हाई कोर्ट से हनी सिंह से गाने के संदर्भ में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट 19 मई को मामले में अगली सुनवाई करेगा. इससे पहले कोर्ट ने इंटरनेट से गीत को हटाने का निर्देश दिया था. यह देखते हुए कि सभ्य समाज ऐसे गीत के प्रसार की अनुमति नहीं दे सकता है. जैसा कि हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान हनी सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने कहा कि यह कलंक मिटाना होगा. यह मामला महाराष्ट्र में चल रहा है, जहां मैंने अपना बयान दर्ज कराया है. मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैंने यह गाना नही गाया है. मैं यहां अदालत की सहायता करने के लिए उपस्थित हूं, ताकि यह कंटेंट हटाई जा सके.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि 1 मार्च 2025 को इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में दोबारा गाना गया गया. राव ने कहा कि ऐसी कोई घटना नही हुई, मैंने गाना नही गाया. इसपर हाई कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

कोर्ट ने गाने को अपमानजनक बताया

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अदालत की अंतरात्मा इस गीत को देखकर झकझोर देती है. यह गीत अपमानजनक और अश्लील है. कोर्ट ने कहा था कि यह गीत महिलाओं के प्रति अभद्र, अश्लील और अपमानजनक है और कोई भी सभ्य समाज इस तरह की सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति नही दी जा सकती है. यह गाना वर्ष 2000 से ही अश्लीलता को लेकर विवादों में है. हाई कोर्ट ने हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गूगल के समक्ष शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता प्रदान की है. वही केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ता की ओर से शिकायत मिलने पर सरकारी प्राधिकरण के अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा.

दायर याचिका में यूट्यूब, स्पॉटीफाई और गूगल से गाने के वीडियो और ऑडियो को हटाने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान हनी सिंह ने गानों की कुछ लाइने गाई, जिससे पुष्टि होती है कि गाना उन्हीं के द्वारा गाया गया था.

बता दें कि ‘माफिया मुंडीर’ हनी सिंह रफ्तार और बादशाह जैसे कलाकारों का एक ग्रुप था, जो रैप की दुनिया मे बेहद पॉपुलर हुआ, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण टूट गया. इस ग्रुप में हनी सिंह के अलावा, रफ्तार, बादशाह, मनी औजला, लिल गोलू और दे स्टार जैसे कलाकार शामिल थे.

ये भी पढ़ें: सबरीमाला पुनर्विचार: धर्म और न्याय के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- ‘सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते’

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read