Delhi High Court Order: दिल्ली हाई कोर्ट से सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने विशेष खेल प्रसारणों की अवैध लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली कई वेबसाइटों के खिलाफ यह अंतरिम आदेश पारित किया है.
4 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई
जस्टिस ज्योति सिंह की सिंगल बेंच ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि इन वेबसाइटों को सोनी के खेल आयोजनों का प्रसारण, स्ट्रीमिंग, डाउनलोड या किसी भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने पर तत्काल रोक लगा दिया है. कोर्ट 4 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान सोनी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके पास कई क्रिकेट टूर्नामेंटों और खेल आयोजनों के विशेष मीडिया अधिकार हैं. जिनमें भारत-इंग्लैंड के चल रहे क्रिकेट मैच भी शामिल है.
वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश
हाई कोर्ट ने कई वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है. जिनमें cricfree.cyou, the game sirf.com, crackpots.me, mainnstreams. io, qatarstreams.me और vipstand.cc शामिल है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पहली नजर में सोनी ने अंतरिम संरक्षण दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि खेल प्रसारण की पायरेसी पर सख्ती से रोक लगाना आवश्यक है और ऐसे मामलों में कड़े तरीके से निपटा जाना चाहिए.
मामला कई प्रमुख क्रिकेट और खेल आयोजनों से जुड़ा
यह मामला कई प्रमुख क्रिकेट और खेल आयोजनों के प्रसारण अधिकारों से जुड़ा है, जिनमें भारत-इंग्लैंड महिला और पुरुष दौरा 2026, एशिया कप टूर्नामेंट सहित अन्य दौरा शामिल है. कोर्ट ने कहा कि सोनी की अनुमति के बिना किसी भी खेल आयोजन का प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग, स्क्रीनिंग, डाउनलोड या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं कराएगा.
दायर याचिका में कहा कि कंपनी, जिसका पहले नाम कल्वर मैक्स इंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, सोनी समूह का हिस्सा है और उसके पास कई अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के विशेष प्रसारण का अधिकार है.
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-भारत एक्सप्रेस
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