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दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी समीर महेन्द्रू को दुबई जाने की दी अनुमति

शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी महेन्द्रू ने अपने ससुर की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए 8 जनवरी से 16 जनवरी, 2025 के बीच दुबई की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी.

delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी समीर महेन्द्रू को अपनी पत्नी और बेटी के साथ दुबई में रहने वाले अपने ससुर से मिलने की अनुमति प्रदान कर दी. महेन्द्रू ने अपने ससुर की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए 8 जनवरी से 16 जनवरी, 2025 के बीच दुबई की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी.

जस्टिस विकास महाजन ने ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दी.

पहले मंजूरी के बिना विदेश यात्रा की अनुमती नहीं

महेन्द्रू की ओर से पेश वकील ध्रुव गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को पहले 9 सितंबर 2024 को कुछ शर्तों के अधीन नियमित जमानत दी गई थी, जिनमें से एक में अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधित थी. वकील गुप्ता ने तर्क दिया कि दिनेश अरोड़ा और गौतम मल्होत्रा सहित इसी मामले में सह-आरोपी व्यक्तियों को विदेश यात्रा करने की इसी तरह की अनुमति दी गई थी.

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मल्होत्रा के मामले में उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को भी निलंबित कर दिया गया था. हालांकि ईडी ने आवेदन का विरोध किया. ईडी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने ससुर की चिकित्सा स्थिति को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट दस्तावेज प्रदान नहीं किए हैं और तर्क दिया कि यात्रा का कारण एक असत्यापित कथन पर आधारित था.

इसके अलावा ईडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक स्वतंत्र एलओसी के अस्तित्व पर जोर दिया और कहा कि यह मुकदमे की कार्यवाही के लिए आवश्यक है. दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने पिछले जमानत आदेश और याचिकाकर्ता द्वारा इसकी शर्तों के अनुपालन को स्वीकार किया.


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-भारत एक्सप्रेस



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