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दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 प्रबंधन पर सरकार से मांगी स्थिति रिपोर्ट, सक्रिय मामलों को बताया गंभीर चिंता

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2023 की बैठक में लिए गए कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े फैसलों पर रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने इसे तात्कालिकता का विषय बताते हुए, एसओपी लागू करने की आवश्यकता जताई है.

Covid New Variant FLiRT Symptoms

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में आयोजित बैठक में कोविड-19 के प्रबंधन पर लिए गए निर्णयों पर अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस अनीस दयाल ने केंद्र सरकार से यह जानकारी मांगी कि सैंपल संग्रहण केंद्रों और सैंपल परिवहन के लिए नीति पर लिए गए फैसले से संबंधित जानकारी मांगी है.

28 मई को पारित आदेश में कहा कि यह मामला अत्यावश्यकता रखता है, क्योंकि कोविड-19 के सक्रिय होने की व्यापक रिपोर्ट समुदाय में सामने आ रही हैं. कोर्ट 18 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने कहा कि यह देखते हुए कि आज की तारीख में लोगों के कोविड-19 के.सक्रिय होने की व्यापक रिपोर्ट हैं, यह निश्चित रूप से जरूरी है. इसलिए प्रतिवादी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह तत्काल उपायों को लागू करे, ताकि नए एसओपी लागू हो सकें और बैठक में नो भी निर्णय लिया गया था, वह उचित निष्कर्ष पर पहुच सके.

सैंपल संग्रहण और परिवहन नीति पर स्पष्ट जानकारी की मांग

मई 2023 में स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सैंपल कलैक्शन, सैंपल कलैक्शन सेन्टर, परिवहन नीति और भंडारण पर दिशा-निर्देशों के साथ चिकित्सा विशेषज्ञों की उप-समितियों के गठन के संबंध में एसओपी तैयार किए गए थे.

यह मामला डॉक्टर रोहित जैन द्वारा दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि 27 जनवरी 2023 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का पालन अधिकारियों द्वारा नही किया गया.

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि यह माना जा सकता है कि कुछ कदम उठाए गए होंगे और प्रोटोकॉल बने होंगे, लेकिन यह आवश्यक है कि प्रतिवादी में उसे रिकॉर्ड पर रखें. अदालत ने इसे तात्कालिकता का. विषय बताते हुए कहा कि कोविड-19 की फैलावे की खबरें व्यापक है. इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठक में लिए गए फैसले अमल में लाया गया होगा.

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-भारत एक्सप्रेस 



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