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दिल्ली हाई कोर्ट से अभिनेता और निर्माता रवि मोहन को फिलहाल राहत नही, कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता और निर्माता रवि मोहन को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि नाम का इस्तेमाल ट्रेडमार्क उल्लंघन के दायरे में आता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता और निर्माता रवि मोहन को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. रवि मोहन ने आगामी फिल्म ब्रो कोड के इस्तेमाल पर लगी रोक के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की है. सिंगल बेंच ने अस्थायी रोक लगा दिया था. अदालत का मानना था कि यह नाम पहले से ही एक प्रसिद्ध पेय ब्रांड इंडोनेशिया के पास ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत हैं.

जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने रवि मोहन स्टूडियो की अपील पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं लेकिन कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है. जस्टिस तेजस करिया की सिंगल बेंच ने 30 अक्टूबर को स्टूडियोज को निर्देश दिया था कि वे इस नाम से अपनी फिल्म का प्रचार या रिलीज तब तक ना करें, जब तक यह मामला पूरी तरह से निपट ना जाए.

ट्रेडमार्क विवाद पर दो अदालतों के अलग फैसले

रवि मोहन की ओर से अदालत को बताया गया था कि मद्रास हाई कोर्ट ने पहले इस मामले में ग्राउंडलेस थ्रेट्स के आधार पर उन्हें राहत दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि एक बार जब ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर हो जाता हैं, तो अदालत को अंतरिम आदेश जारी करने से नही रोका जा सकता हैं. यह पूरा मामला ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर हैं. जब कोई कंपनी किसी खास नाम से अपना प्रोडक्ट बेचती है, तो वह उस नाम का ट्रेडमार्क अपने नाम करवा लेती हैं. इसका मतलब यह है कि उस नाम का इस्तेमाल कोई और नही कर सकता.

इंडो स्पिरिट बेवरेजेज का कहना है कि ब्रो कोड नाम से वे शराब बेचते हैं और रवि मोहन की फिल्म का नाम भी यही होने से लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है. इससे उनके बिजनेस को नुकसान हो सकता है.

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-भारत एक्सप्रेस



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