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Delhi Riot: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी देवांगना कलिता मामले में पुलिस को केस डायरी को संरक्षित करने का दिया निर्देश

जस्टिस जसमीत सिंह ने कलिता की याचिका पर यह निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को केस डायरी के पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.

देवांगना कलिता.

दिल्ली दंगा मामले में कथित आरोपी पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता (Devangana Kalita) की ओर से दायर अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले से संबंधित केस डायरी को संरक्षित करने का निर्देश दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह ने कलिता की याचिका पर यह निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को केस डायरी के पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. अदालत ने आदेश दिया कि वर्तमान मामले में शामिल केस डेयरियों को प्रतिवादी और विशेष रूप से वॉल्यूम नंबर 9989 और वॉल्यूम नंबर 9990 द्वारा संरक्षित किया जाएगा.

हर फैसला याचिका के नतीजे के अधीन होगा

कोर्ट ने आगे कहा कि मामले की सुनवाई कर रहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोई भी फैसला कलिता की वर्तमान याचिका के नतीजे के अधीन होगा. कलिता ने 2020 में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शन (Anti CAA Protest) और सड़क नाकाबंदी से संबंधित आपराधिक मामले की केस डायरी में गवाहों के बयानों से छेड़छाड़ और पूर्व-डेटिंग का आरोप लगाया है. कोर्ट इस मामले में 31 जनवरी को  अगली सुनवाई करेगा.

ट्रायल कोर्ट ने पहले केस डायरी को सुरक्षित करने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी नहीं हैं.


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-भारत एक्सप्रेस



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