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पर्सनैलिटी राइट्स मामले में अभिनेत्री तब्बू की जीत, कोर्ट ने कहा ‘बिना इजाजत नाम-आवाज का इस्तेमाल गैरकानूनी’

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री तब्बू को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में राहत देते हुए उनके नाम, आवाज और फोटो के बिना अनुमति ऑनलाइन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

Delhi High Court Grants Personality Rights Protection To Actress Tabu

Actress Tabu

Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली हाई कोर्ट से पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर फिल्म अभिनेत्री तब्बू को राहत मिल गई है. कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करते हुए तब्बू के नाम, आवाज, फोटो और उनकी पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ी चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है.
कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए सभी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद पोस्ट को डिलीट करने का आदेश दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह कोर्ट ने यह आदेश दिया है. तब्बू ने अदालत से अनुरोध किया था, कि उनके नाम, तस्वीर, चेहरे, आवाज, व्यक्तित्व और अन्य पहचान संबंधी चीजों को बिना अनुमति इस्तेमाल न किया जाए.

पक्षों का विवरण स्पष्ट होना जरूरी

इससे पहले कोर्ट ने याचिका में शामिल पक्षकारों की जानकारी से जुड़ी कुछ तकनीकी कमियों की ओर ध्यान दिलाया था. अदालत ने कहा था कि सभी पक्षों का विवरण स्पष्ट और सही होना जरूरी है, ताकि मामले में सुनवाई ठीक से हो सके. इसके बाद तब्बू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील स्वाति सुकुमार को संशोधित मेमो ऑफ पार्टीज दाखिल करने का निर्देश दिया था.

डिजिटल युग मे मानहानि

तब्बू ने यह याचिका ऐसे समय दायर की है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक जैसे तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. कई फिल्म हस्तियों, खिलाड़ियों सहित अन्य सेलेब्रिटीज की तस्वीर, आवाज और वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल कर फर्जी विज्ञापन या नकली वीडियो बनाया जा रहा है.

इससे पहले कोर्ट यह कह चुका है कि डिजिटल युग मे मानहानि और पर्सनैलिटी राइट्स के मामलों के बीच अक्सर मामूली अंतर होता है. अदालत ने कहा कि यह कानून का ऐसा क्षेत्र है, जो अभी विकसित हो रहा है और कई मामलों में मानहानि तथा पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के तत्व एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है.

इसके पहले अन्य अभिनेताओं ने कोर्ट का किया रुख

दरअसल यह मामला न केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा हैं, बल्कि डिजिटल युग में हर आदमी खासकर सार्वजनिक हस्तियों की पहचान और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के व्यापक सवाल भी उठाता है.

बता दें कि कोर्ट इससे पहले बीजेपी सांसद रवि किशन, बीजेपी सांसद राघव चड्ढा, अमन गुप्ता, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, अर्जुन कपूर, अल्लू अर्जुन, गौतम गंभीर फिल्म अभिनेत्री काजोल, बाबा रामदेव, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.

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-भारत एक्सप्रेस



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