दिल्ली हाईकोर्ट.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ राशिद इंजीनियर की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान एनआईए ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा था जवाब
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. राशिद इंजीनियर की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शालिन्दर कौर की बेंच सुनवाई कर रही है. राशिद इंजीनियर की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ राशिद इंजीनियर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को 24 जुलाई से चार अगस्त के लिए कस्टडी पैरोल दे दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान राशिद इंजीनियर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि कस्टडी पैरोल में होने वाले 17 लाख रुपए खर्च इंजीनियर को ही वहन करने के लिए कहा गया है. साथ ही कोर्ट निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल उनकी अपील पर भी 29 जुलाई को सुनवाई करेगा.
2024 के लोकसभा चुनाव में राशिद इंजीनियर ने उमर अब्दुल्ला को हराया
राशिद इंजीनियर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था. राशिद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद के नाम से भी जाना जाता है. वह 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में बंद है.
-भारत एक्सप्रेस
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