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दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, झूठे आरोपों में अदालत की अवमानना की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने झूठे आरोपों से पति व ससुरालवालों पर अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी, महिला ने साक्ष्य में वीडियो पेश किया था.

Delhi Highcourt
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. उसने अलग रह रहे अपने पति व ससुरालवालों पर आरोप लगाई थी कि बच्चे से मिलने के दौरान उनलोगों ने हंगामा किया. महिला ने उन सभी पर अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई करने की मांग की. उसने साक्ष्य के तौर पर एक वीडियो रिकार्डिग की पेश की थी.

न्यायमूर्ति नवीन चावला एवं न्यायमूर्ति रेणु भटनागर ने वीडियो को देखने के बाद पाया कि महिला ने मजाक उड़ाकर अपने पति को उकसाया था, जिससे वह उस तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर हो. जबकि पति के परिवार ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की थी. महिला के ससुरालवालों ने महिला से पति का मजाक न उड़ाने एवं बच्चे के साथ मुलाकात को शांतिपूर्ण तरीके से होने देने का अनुरोध करने की भी कोशिश की थी. इस अनुरोध का फिर से मजाक उड़ाया गया था. इस तरह से महिला ने ही पारिवारिक अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है और पति को उकसाया है. पीठ ने इसे देखते हुए महिला पर ही जुर्माना लगाते हुए उसकी अवमानना याचिका खारिज कर दी.

हंगामा करके अदालत की अवमानना

महिला ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उसका पति और उसके माता-पिता के बच्चे से मिलने आने पर हंगामा करके अदालत की अवमानना की है. ऐसा किया जाना पारिवारिक अदालत के आदेश का उल्लंघन है. उसने यह भी कहा था कि जब वह अपने परिवारवालों के साथ बच्चे से मिलने गई तो उसे, उसके कर्मचारी व उसके परिवारवालों को परेशान किया गया जिससे उनलोगों का आत्मविास टूटे. उसे नौकरी से निकालने की कोशिश करना भी था जिससे उसके आय का स्त्रोत बंद हो जाए. साथ ही उसे गिड़िगड़ाने के लिए बाध्य होना पड़े. इस दशा में उसके पति व उसके परिवारवालों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए.

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-भारत एक्सप्रेस



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