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दिल्ली हाईकोर्ट ने DAZN के पक्ष में जारी की निषेधाज्ञा, फीफा क्लब विश्वकप की अवैध स्ट्रीमिंग पर रोक

FIFA Club World Cup 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म DAZN को राहत देते हुए फीफा क्लब विश्वकप 2025 की अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ एकपक्षीय डायनेमिक निषेधाज्ञा जारी की है. कोर्ट ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.

Delhi-High-Court

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फीफा क्लब विश्वकप, 2025 का दूसरे वेबसाइटों पर गैर कानूनी रूप से स्ट्रीमिंग करने से रोकने के लिए ब्रिटिश खेल सामग्री स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म डीएजेडएन के पक्ष में एकपक्षीय डायनेमिक व निषेधाज्ञा जारी की है. क्योंकि डीएजेडए ने स्ट्रीमिंग का अधिकार खरीद रखा है.

डीएजेडए ने कोर्ट से कहा था कि उसने अमरीका में चल रहे वि कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल टूर्नामेंट के प्रसारण का अधिकार खरीद रखा है, लेकिन कुछ वेबसाइट बिना उससे अनुमति या लाइसेंस लिए मैच का प्रसारण कर रहा है. वे अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्किंग का सहारा ले रही है. उन्हें ऐसा करने से रोका जाए. जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इसे देखते हुए कंपनी डीएजेडए के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी कर दी.

उन्होंने कहा कि इस मामले में राहत की जरूरत है क्योंकि कुछ वेबसाइट गलत तरीके से मैच का प्रसारण कर रहा है. अगर उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका गया तो याचिकाकर्ता को क्षति होगी. ऐसा किया जाना बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन भी है.

न्यायमूर्ति ने ब्रिटिश कंपनी को मैच का प्रसारण गैर कानूनी रूप से करने वाले अन्य वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए डोमेन नाम रजिस्ट्रार व इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी है और इसकी जानकारी मिलने पर संबंधित विभागों से इसे तुरंत ब्लाक करने का कदम उठाने को कहा है. कोर्ट 8 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

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-भारत एक्सप्रेस 



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