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CLAT-PG परीक्षा के अंकों के आधार पर वकीलों के भर्ती करने के NHAI के फैसले पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने NHAI की 44 वकीलों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिसमें CLAT पीजी परीक्षा के अंकों का आधार बनाया गया था. अदालत ने कहा कि शिक्षा योग्यता के लिए आयोजित परीक्षा अंकों का रोजगार चयन में प्रयोग करना उचित नहीं है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) परीक्षा के अंकों को आधार बनाकर वकीलों की भर्ती करने के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कदम पर रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने भी इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

अदालत ने कहा कि इस मामले में उसके फैसले सुनाए जाने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी. उसने कहा कि ऐसे परीक्षा अंकों का उपयोग रोजगार के लिए कैसे किया जा सकता है, जबकि यह उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की योग्यता का आंकलन करना है. उसने यह टिप्पणी एक वकील शन्नू बघेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की.

उन्होंने एनएचएआई की 11 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें क्लैट 2022 और स्नातकोत्तर विधि प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर 44 वकीलों की नियुक्ति की बात कही गई थी.

ये भी पढ़ें: परिवार से संबंध तोड़ने का पति पर दबाव बनाना क्रूरता है और यह तलाक का आधार- दिल्ली हाईकोर्ट

भारत एक्सप्रेस



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