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चेक बाउंस के मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट का झटका, 4 फरवरी तक जेल में सरेंडर करने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. अदालत ने उनके आदेश नहीं मानने और भुगतान में नाकामी को निंदनीय बताया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी तक संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है.  साथ ही कोर्ट ने अंडरटेकिंग को बार-बार तोड़ने पर फटकार भी लगाई है.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि एक्टर का व्यवहार निंदनीय है और कई मौकों और कोर्ट द्वारा दिखाई गई काफी नरमी के बावजूद यादव शिकायत करने वाली कंपनी, मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए पेमेंट के वादे पूरे करने में नाकाम रहे है. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि राजपाल यादव का व्यवहार गलत है. बार-बार भरोसा देने और इस कोर्ट से मदद मांगने के बावजूद, समय-समय पर दिए गए आदेशों का पालन करने में नाकाम रहा है. हालांकि राजपाल के वकील ने राहत की मांग करते हुए कहा कि वो मुंबई के कुछ प्रोफेशनल काम में व्यस्त है.

फिल्म के लिए लिया था कर्ज

राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा ने 2010 में बतौर निदेशक पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए व्यापारी सुरेंदर सिंह से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. इस रकम की वापसी के लिए यादव एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया जोकि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया.

बाद में कर्ज देने वाले व्यक्ति ने राजपाल की कंपनी श्री नौरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि मैं राजपाल यादव के अतीत के इस आचरण से संतुष्ट हूं कि वह इतनी राशि के भुगतान करने की स्थिति में होने के बावजूद सजा के क्रियान्वयन से बचने के लिए टाल मटोल कर रहे थे. बता दें कि निचली अदालत ने सात चेक बाउंस होने के मामले में छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी.

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-भारत एक्सप्रेस



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